3 Mar. Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-370 हटाए जाने को लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर देशद्रोह का मामला चलाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है।
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