राजस्थान में सोमवार से कोरोना की संशोधित गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। इसके मुताबिक, शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या 50 मेहमानों तक सीमित कर दी थी। कुछ दिन पहले हुई मुख्यमंत्री की रिव्यू बैठक के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी की गई थीं।
अब शदियों में शहर और गांव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 और शहरी क्षेत्रों की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी।
गृह विभाग ने 20 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी कर शादियों में सोमवार से मेहमानों की लिमिट बढ़ाने का प्रावधान किया था। अब इस सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक केवल शहरी सीमा में ही होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू में 14 कैटेगरी को पहले दी गई छूट जारी रहेगी। किराना की दुकानें, फल-सब्जी मंडी और इनकी दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल शॉप खुली रहेंगी।
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