ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। मोदी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए लंदन हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। लंदन हाईकोर्ट के जज ने अपील के लिए प्रस्तुत कागजात पर निर्णय लिया और निर्धारित किया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है।
More Stories
Fukrey3: कॉमेडी लोडेड फुकरापंती देखने के लिए हो जाएं तैयार, इस दिन शुरू हो रही एडवांस बुकिंग
कांग्रेस के नए मुख्यालय का शिलान्यास करने जयपुर पहुंचे राहुल-खरगे, केंद्र सरकार पर किया तीखा प्रहार
गुजरात: इस गांव में हिंदू-मुस्लिम एकता, सड़कों पर किसी संप्रदाय का नहीं बल्कि लहराता है ‘तिरंगा झंडा’