यूपी, मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी मजहब छिपाकर शादी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आज से लव जिहाद कानून लागू हो गया है। जिसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी कर शादी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। विजय रूपाणी सरकार की ओर से तैयार किए गए इस कानून को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपनी मंजूरी दे दी है।
इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
आरोपी पर अपराध के अनुसार जुर्माना भी लगाया जा सकता है।संगीन आरोपों पर सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।इस
कानून के तहत धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ पांच साल की सजा है।अगर यही अपराध नाबालिग के साथ किया गया तो 7 साल की सजा हो सकती है।
इन कानून का मकसद गुजरात में ‘लव जिहाद’ की घटनाओं पर रोक लगाना है। रूपाणी सरकार द्वारा जारी किए गए विधेयक में यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति फिर से अपने या अपने पूर्वजों के धर्म में लौटता है तो उस पर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा। इस विधेयक में नया सेक्शन 3ए जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत धर्मांतरित व्यक्ति के माता-पिता, भाई, बहन या उसके रक्त संबंधियों, शादी या गोद लेने के जरिए बने रिश्तेदारों को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार होगा।
गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप जाडेजा ने कहा था कि जो लोग माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में धागा बांधकर हिंदू या दूसरे धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गुजरात विधानसभा में इस कानून को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने इस कानून को सांप्रदायिक बताकर इसका कड़ा विरोध किया था। वहीं बीजेपी ने इस कानून को बेटियों के हक में बताकर इसकी हिमायत की थी।
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