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कंपनी की पानी की बोतलों के कचरे को लेकर उत्पादकों को 10 करोड़ का दंड

12 Feb. Vadodara: प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट एक्ट अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट का निकाल करने के लिए व्यवस्था के नियमों का आयोजन न करने के लिए बिसलेरी इंटरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड को सीपीसीबी ने 10.75 करोड का दंड किया है।

पानी की बोतल खाली होने के बाद फेक दी जाती है। यह बोतलें सड़कों, कूड़ेदानों में पडी रहती है। यह वेस्ट प्लास्टिक, सेहत के लिए बहुत ही हानिकर है, और पर्यावरण के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनका निकाल उत्पादकों को करना होता है। इसका पालन न होने पर बिसलेरी कम्पनी को एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत यह दंड किया गया है, और दंड की भरपाई की समयमर्यादा 15 दिन की दी गई है।

इसी के साथ गुटखा और पान मसाला के पाउच को इधर-उधर बिखरे पड़े होने को लेकर गुजरात की तीन गुटका कंपनियों को सीपीसीबी ने शो कोज़ नोटिस दिया है।