वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाना में हिंदू पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 26 फरवरी को ये फैसला सुनाया। इससे पहले वाराणसी जिला न्यायालय ने हिंदुओं को व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया था। इसके बाद 31 जनवरी की रात को बेसमेंट में पूजा शुरू हो गई।
एक मुस्लिम पक्षकार यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि बेसमेंट लंबे समय से उनके अधिकार क्षेत्र में है। यह ज्ञानवापी मस्जिद का एक हिस्सा है और डीएम सहित प्रशासन ने जल्दबाजी में पूजा शुरू कर दी, जबकि इसके लिए समय था। बेसमेंट पूजा तुरंत बंद कर देनी चाहिए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 15 फरवरी को व्यास तहखाना में पूजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
31 जनवरी की रात को तहखाना खोला गया और पूजा शुरू हुई
वाराणसी कोर्ट ने व्यास परिवार को 31 जनवरी की रात ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया था. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर पूजा पर रोक लगाने की मांग की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष को पहले हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया.
मुस्लिम पक्षकार यानी अंजुमन इंतजामिया के वकील मुमताज अहमद का कहना है कि व्यास तहखाना मस्जिद का हिस्सा है. यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. इसलिए पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती. फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन ने कहा कि यह फैसला सही नहीं है. हालाँकि, भोंयरा के पारंपरिक पुजारी, व्यास परिवार के शैलेन्द्र व्यास ने पूजा करने की अनुमति के लिए याचिका दायर की और तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई।
More Stories
‘बंटेंगे तो कटेंगे’ के साथ गरमाता महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी की चुनावी हुंकार और विपक्ष पर तीखा वार
CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे: 45 केस की सुनवाई और 2 साल के कार्यकाल के ऐतिहासिक फैसले
गुजरात के अंबाजी में 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, छह आरोपी फरार