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राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ, जानें नियम और शर्तें

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। लाभार्थियों से इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है।

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना में लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये तक कर दी है। इसके अंतर्गत एक सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख रुपये और एक से ज्यादा सदस्यों की मौत होने पर अधिकतम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का बढ़ा लाभ अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है। दुर्घटना होने पर दुर्घटना से संबंधित क्लेम फॉर्म भरने के लिए https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर जाएं। क्लेम सबमिट करने के 30 दिन में बीमा राशि आपके जनाधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप जमा कर दी जाएगी। चिरंजीवी से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में नि:शुल्क इलाज करवाया जा सकता है।

राजस्थान में योजना की अधिक जानकारी के लिए https://sipf.rajasthan.gov.in पर जाएं या 181 पर फोन करें।

योजना की पूरी जानकारी
– मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
– इसे 01.05.2022 को संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में लागू किया गया था।
– राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दे कर उन्हें सम्बल प्रदान करना है।
– राजस्थान सरकार का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
– राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता होने की दशा में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
– इस योजना में केवल वही परिवार पात्र होंगे जो राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होंगे।
– समस्त परिवार जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, वो सब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार माने जाएंगे।
– दुर्घटना में किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीमित व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी।
– वहीँ वर्ष 2023 से राजस्थान सरकार प्रदेश वासियों को नया तोहफा दिया है जिसमे अगर दुर्घटना में परिवार के 1 सदस्य से ज़्यादा की मृत्यु होती है तो उस दशा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
– अन्य पूर्ण या आंशिक अपंगता की स्थिति में 1.5 लाख से 3 लाख तक की सहायता का प्रावधान इस योजना में शामिल है।
– पहले दुर्घटना होने या मृत्यु होने की दिनांक के 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करना होता था।
– परन्तु अब राजस्थान सरकार ने ये अवधि 60 दिन कर दी है यानी अब आवेदक मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दुर्घटना होने या मृत्यु होने की दिनांक से 60 दिन के भीतर आवेदन कर सकते है।
– विशेष स्थिति में 90 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
– मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब राजस्थान सरकार की पांचो विद्युत कंपनी के विद्युतकर्मी व उनके परिवार इस योजना में सम्मिलित माने जायेंगे।
– एक वर्ष तक का शिशु जिसका नाम जन आधार कार्ड में नहीं है वो भी इस योजना में पात्र होगा।
– पात्र आवेदन आर्थिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जा कर अपने जन आधार की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।