02-08-2023
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के केस की सुनवाई की। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस जांच करने में नाकाम है। कोई कानून-व्यवस्था बची ही नहीं है। अदालत ने पूछा कि 3 मई से जारी हिंसा में 6 हजार FIR दर्ज हुईं, लेकिन महज 7 गिरफ्तारियां ही क्यों हुईं। अदालत ने DGP को 7 अगस्त को हाजिर होकर इन सभी सवालों का जवाब देने को कहा है।
पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है। उन्हें X और Y नाम से संबोधित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़ितों के नाम मीडिया में उजागर नहीं होने चाहिए। इससे पहले 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो हम एक्शन लेंगे।
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