गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं। साथ ही, जिनमें लगे हैं वे काम कर रहे है या नहीं इसकी एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि एक घटना के चलते पुलिस की छवि खराब हो जाती है, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने एक महिला से दुर्व्यवहार करने वाले तीन पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने दो पीड़ित महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहमदाबाद पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव को निर्देश देते हुए कहा था कि दिसंबर, 2019 को अहमदाबाद के एसजी हाइवे पुलिस चौकी के पुलिस निरीक्षक एएम राठौड और दो पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों को लेकर दो महिलाओं के साथ मारपीट की थी। पीड़ित महिलाओं ने इस घटना को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। इसकी पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
More Stories
सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल हैक, तुरंत जानें हैकिंग से बचने की ये धांसू टिप्स!
वडोदरा: विश्वामित्री नदी अतिक्रमण मामले में भाजपा विधायक केयूर रोकडिया का पलटवार, कांग्रेस पर लगाए ये आरोप
अमेरिका में गुजराती ध्रुवी पटेल के सिर सजा ‘मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2024’ का ताज, अभिनेत्री बनने का सपना