हालही में देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे जिसके बाद उन्होंने वहां की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर #boycottmaldives ट्रैंड करने लगा। इसके बाद लक्षद्वीप जाने के लिए कई सारी इन्क्वाइरी शुरू हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप भारत के वासी है तो आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं पर आपको लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है। आप बिना परमिट के लक्षद्वीप में एंट्री नहीं ले सकते। यदि आप भी लक्षद्वीप जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें।
क्यों पड़ी लक्षद्वीप में परमिट की जरूरत
2011 की जनगणना के मुताबिक, लक्षद्वीप की आबादी 64,429 लोगों की है। 93% से अधिक आबादी लक्षद्वीप के मूल निवासी है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना है। पर्यटन वहां का एक उभरता हुआ उद्योग है। नियमों के मुताबिक, हर उस व्यक्ति को लक्षद्वीप में एंट्री करने के लिए परमिट लेना होगा, जो लक्षद्वीप का मूल निवासी नहीं है। लक्षद्वीप पर्यटन वेबसाइट के अनुसार, इसका कारण वहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करना है। यह परमिट भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों पर समान रूप से लागू होता है।
हालाकि लैकाडिव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह (प्रवेश और निवास पर प्रतिबंध) नियम, 1967 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो इन द्वीपों का मूल निवासी नहीं है, को प्रवेश के लिए परमिट लेना अनिवार्य है। केवल इन द्वीपों पर काम करने वाले या आने वाले सरकारी अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को इससे छूट दी गई है।
कैसे करें परमिट के लिए आवेदन?
- आप लक्षद्वीप के परमिट के लिए दो प्रकार से अप्लाइ कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन दूसरा है ऑफलाइन।
- ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आप सबसे पहले आपको ePermit पोर्टल (https://epermit.utl.gov.in/pages/signup) पर जाए। पोर्टल पर आपको एक एकॉउंट बनाना पड़ेगा और आवश्यक डिटेल्स के साथ फॉर्म भरना होगा।
- इसके बाद आपको यात्रा की तारीख सिलेक्ट करनी पड़ेगी और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। साथ ही फीस भी देनी पड़ेगी।
- इस प्रक्रिया के बाद आपको ई-मेल के माध्यम से यात्रा से 15 दिन पहले आपका परमिट आपको ईमेल कर दिया जाएगा।
- ऑफ़लाइन के लिए लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट (http://www.lakshadweeptourism.com/contact.html) से
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें या कवरत्ती में जिला कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- विवरण भरने और दस्तावेज संलग्न करने के बाद, उन्हें कलेक्टर कार्यालय में जमा करना होगा। दूसरी प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।
अपने साथ जरूर रखें ये डॉक्यूमेंट?
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- एक वैलिड आईडी प्रमाण की एक फोटोकॉपी (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइवर का लाइसेंस आदि)
- यात्रा का प्रमाण (उड़ान टिकट या नाव आरक्षण विवरण)
- होटल बुकिंग की पुष्टि (यदि किसी रिसॉर्ट में रह रहे हैं) होना बहुत जरूरी है।
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