शिकायत अधिकारी की नियुक्ती को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए प्रक्रिया पूरी होने का समय पूछा है। और साथ ही में, हाईकोर्ट ने कहा है कि, अगर ट्विटर को लगता है कि वो देश में जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं तो कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नए आईटी नियमों के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने के लिए ट्विटर कानून की अवहेलना कर रहा है.। हाई कोर्ट ने ट्विटर को 8 जुलाई तक यह बताने का आदेश दिया है कि नए।
आईटी नियमों के मद्देनज़र वह शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब करेगा।
More Stories
भारी बारिश के बाद वडोदरा सांसद हेमांग जोशी की बढ़ी टेंशन, बजट सत्र छोड़ की शहर वापसी
देश के इन राज्यों में भारी बारिश का कहर, IMD ने गुजरात में जारी किया अलर्ट, देखें Update
जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, 5 जवान घायल