पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्हें 6 जनवरी 2021 को हुई US कैपिटल हिंसा (अमेरिकी संसद) के लिए जिम्मेदार माना गया है।
दरअसल, 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की हार हुई थी। इसके बाद 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने संसद में घुसकर हिंसा की थी और चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश थी।
ट्रम्प को अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिकी संविधान के नियमों के तहत लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है कि जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया हो।
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