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May 19, 2024

वर्किंग आवर्स के बाद काम कराने पर लगेगा जुर्माना, ऑस्ट्रेलिया की संसद में आया ये नया बिल

ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते ऐसा बिल लाया गया है जिसके बारे में सुनकर आप भी चाहेंगे की काश ये बिल हमारे भारत में भी आए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस सप्ताह कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नया बिल (working law bill) लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के हितों को लेकर नियमों को प्राथमिकता दी गई है। इस बिल के ड्राफ्त के मुताबिक जॉब आवर्स खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस का फोन उठाना जरूरी नहीं होगा। वहीं ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया जा सकता।

नए बिल के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी जॉब खत्म करने के बाद किसी भी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है या उस पर ज्यादा काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है तो उसे तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस बिल की खास बात यह है कि सरकार के अलावा विपक्ष की ओर से भी इसे पूरा समर्थन मिल रहा है।

इस बिल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में काफी वक्त से वर्क लाइफ बैंलेंस सुधारने के लिए चर्चाएं चल रही थी। इसके साथ ही ये मांगे भी उठ रही थी कि देश के अंदर काम करने के तरीके और उसकी पद्धति में भी बदलाव किए जाए। सभी की मांगों को देखते हुए एम्पलॉयमेंट मिनिस्टर टोनी बर्के ने इस बिल के ड्राफ्ट को तैयार किया। इस बिल को ऑस्ट्रेलिया की संसद में इसी हफ्ते पेश किया जाएगा।

एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर टोनी बर्के ने बताया कि यह बहुत खुशी की बात है कि इस बिल का समर्थन सभी सांसद कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए सख्त कानून की जरूरत है। हम यही करने जा रहे हैं।