राज्यों कों OBC की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। मंगलवार को इस पर वोटिंग की गई। इसके पक्ष में 385 वोट पड़े। वहीं, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को ये बिल पेश किया था। इसका नाम संविधान (127वां संशोधन) विधेयक-2021 है। बिल पास होते ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
इस बिल के दोनों सदनों से मंजूर होने के बाद राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की लिस्टिंग कर सकेंगी। राज्यों की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के बाद खत्म हो गई थी।
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