Supreme Court on Kejriwal: दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। केजरीवाल को जमानत देने का फैसला जस्टिस खन्ना ने सुनाया है।
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दी ये दलील…
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से कपिल सिब्बल ने ईडी की दलील का जवाब देते हुए कहा कि ED की यह दलील सही है कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है। लेकिन हां, कानून के मुताबिक अगर किसी को सजा सुनाई गई है और कोर्ट कहता है कि हम उस पर रोक लगाते हैं तो वह चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है।
आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत
लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केजरीवाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब वह एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में जान फूंक सकेंगे। वे बाकी चरणों के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें 1 जून तक का समय दिया गया है और 2 जून को दोबारा सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि सुनवाई से एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अंतरिम जमानत का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच काफी देर तक बहस चली। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और 10 मई को सुनवाई तय की थी। आज आखिरकार फैसला सुनाया गया। हालाँकि, जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया, तो AAP कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए।
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