हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया, जिससे राज्य में शराब का सेवन, बिक्री और खरीद की उम्र को 25 साल के घटा कर 21 साल कर दिया गया
इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया. इस विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (Delhi) ने भी हाल ही में आयु सीमा (Age Limit) को घटाकर 21 साल कर दिया है. इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है, जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था.
इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं.
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