28 April 2022
शाहरुख खान को गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ मामले में राहत दी है। साल 2017 में प्रमोशन के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसके संबंध में एक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल, प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी।
जस्टिस निखिल करिएल ने इस मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि शाहरुख खान की तरफ से किए गए काम को लापरवाही नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने शाहरुख की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में कोर्ट से जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी।
अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली की यात्रा ट्रेन से कर रहे थे। इसी बीच जैसे ही ट्रेन वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पहुंची, शाहरुख को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान एक्टर ने भीड़ के बीच कुछ स्माईली गेंदे और टी-शर्ट फेंकी, जिसके बाद भीड़ ने एक दूसरे से हाथापाई शुरू कर दी और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी भगदड़ में एक व्यक्ति के मौत हो गई। भगदड़ को संभालने में एक पुलिसकर्मी भी बेहोश गया था।
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