दिल्ली CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक उपाधि के मसले पर विवादित बयान देने का आरोप है। समन रद्द करने के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई है।
अहमदाबाद की सेशन कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दाखिल मानहानि मामले में कोर्ट के समन को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक उपाधि के मसले पर विवादित बयान देने का आरोप है। समन रद्द करने के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई है।
अहमदाबद जिला अदालत में मजिस्ट्रेट जेएम ब्रह्मभट्ट की कोर्ट ने दोनों नेताओं को समन किया था। इस मामले की सुनवाई और फैसला शीघ्र करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद जिला अदालत के मुख्य जज को एक जज नियुक्त कर मामले की सुनवाई विशेष तौर पर कराने को कहा था। इसके बाद 6 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई और 8 सितंबर को पूरी हो गई। बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय ने इन दोनों नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों को अपमानजनक बताते हुए अपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
More Stories
गोविंदा के दामाद को IPL 2025 नीलामी में झटका, शाहरुख खान की टीम से भी टूटा नाता
IPL 2025 Auction: स्विंग का बादशाह बना सबसे महंगा खिलाड़ी, दिग्गजों के नाम रहे अनसोल्ड
हलधर नाग: जिन्होंने तीसरी के बाद छोड़ी पढ़ाई उनकी कविताओं पर हो रही PHD, अमर विरासत की कहानी