ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। मोदी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए लंदन हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। लंदन हाईकोर्ट के जज ने अपील के लिए प्रस्तुत कागजात पर निर्णय लिया और निर्धारित किया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है।
More Stories
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नतीजों का इंतजार, जानें क्या कहता है सट्टा बाजार
आखिर क्या है ‘ग्रे डिवोर्स’? जानिए इस अनोखे ट्रेंड के पीछे की सच्चाई!
‘Casting Couch से करियर में फायदा होना एक बड़ी गलतफहमी…’ इम्तियाज अली ने किया बड़ा खुलासा