सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। 16 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया और मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में वक्फ अधिनियम की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई है, जिनमें वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने का अधिकार, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, और कलेक्टरों द्वारा संपत्तियों की जांच के दौरान उन्हें गैर-वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया शामिल हैं।
सरकार ने इस अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 से लागू किया है, जबकि विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कैविएट दाखिल कर यह सुनिश्चित किया है कि बिना उसकी दलील सुने कोई आदेश पारित न किया जाए।
अब सभी की निगाहें 17 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर सकता है।

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