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Asaduddin Owaisi: ‘Jai Palestine’ नारे के बाद क्या रद्द हो जाएगी ओवैसी की सदस्यता, क्या कहते हैं नियम?

लोकसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सभी सांसदों ने संसद सदस्यता की शपथ ली, लेकिन AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने शपथ के बाद जो नारा लगाया उससे सदन में हंगामा मच गया। अब वहीं उनके दिए गए नारों के बाद भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई सांसद उनके इस बयान के खिलाफ है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत ओवैसी को अयोग्य बताने की मांग की है। वहीं प्रोटेम स्पीकर ने उनके नारे को रिकॉर्ड से हटा दिया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति डॉक्टर मुर्मु से ओवैसी को अयोग्य ठहराने की भी शिकायत दर्ज हुई है।

अनुच्छेद 102 (डी) के अंतर्गत यदि कोई सांसद किसी अन्य देश के प्रति अपनी निष्ठा जताता है तो उसकी सांसदी निरस्त हो सकती है। अगर 102 के तहत वे अयोग्य पाए जाते हैं तो सांसदी का अंतिम फैसला राष्ट्रपति के हाथ में होता है। संविधान के इसी नियम को लेकर ओवेसी की सदस्यता को खत्म करने की मांग उठी है।

ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा, “शपथ के समय असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे शपथ लिया है वो देश का अपमान है। फिलिस्तीन जिंदाबाद, जय फिलिस्तीन कहना ये कानून में अपराध है। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सिरिया बना देना चाहते हैं… ”

वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “उन्हें जो करना है करने दो। मैं भी संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। ये खोखली धमकियां मुझ पर काम नहीं करेंगी…”

2024 के लोकसभा चुनाव में 6,61,981 मतों की लीड के साथ हैदराबाद सीट से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार पांचवी बार लोकसभा चुनाव जीते है। उन्होंने भाजपा की माधवी लता को 3,38,087 मतों से हराया। लोकसभा के विशेष सत्र में सभी सांसदों ने संसद सदस्यता की शपथ ली। ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली ,और शपथ के बाद जय भीम, जय तेलंगाना, के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसको लेकर भाजपा सांसदों ने भारी हंगामा किया।

अब इस स्थिति में क्या असदुद्दीन ओवैसी को दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी?