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Sunday, February 23   7:30:27
FIR complaint

पुलिस यदि FIR दर्ज न करें तो क्या करें?

आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी अप्रिय घटना घट जाने के बाद FIR दर्ज करना थाने गए होंगे। वैसे तो देखा जाता है कि थाने में FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत से मामलों में आप थाने के चक्कर काटते रह जाते हैं उसके बाद भी FIR रजिस्टर नहीं की जाती। तो चलिए जानते हैं कि यदि आपके साथ भी ऐसा कोई मामला हुआ हो तो इस वक्त में आपको क्या करना है।

वैसे तो यदि आप पढ़ें लिखे हैं तो यदि थाने में आपकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है तो आप ऑनलाइन FIR रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा हर शहर में उपलब्ध नहीं होती। और जहां होती भी है तो वहां कभी वेबसाइट काम नहीं करती तो कभी कोई रिस्पोन्स नहीं करता। तो यदि थाने में आपकी FIR नहीं लिखी जा रही है तो आप ये निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

उप-अधीक्षक या अधीक्षक से संपर्क करें: यदि आपकी एफआईआर पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो आप पुलिस के उप-अधीक्षक या थाना अधीक्षक से संपर्क करके अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं।

अदालत में याचिका दायर करें: यदि पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर को नहीं लेते हैं, तो आप अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।

लोक शिकायत निवारण संगठन (लोकपाल) को शिकायत दर्ज करें: यदि आपके पास लोक शिकायत निवारण संगठन (लोकपाल) की शिकायत दर्ज करने का विकल्प है, तो आप उन्हें भी संपर्क कर सकते हैं।

मान्यता प्राप्त वकील से सलाह लें: यदि आपको एफआईआर के लिए न्याय मिलने में समस्या हो रही है, तो आप एक मान्यता प्राप्त क़ानूनी सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं।

पुलिस आपके अधिकारों का पालन करना और आपकी शिकायतों को सुनना और उन पर कार्रवाई करना देश के क़ानूनी प्रणाली का हिस्सा है।