केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशनभोगियों को-9 बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीओ) को पेंशन विभाग से शिकायतें मिल रही थीं कि उनकी पेंशन में देरी हो रही है। यह भी देखा गया है कि कुछ पेंशनभोगियों को उस महीने के अंत में उनकी पेंशन नहीं मिल पाती है। खाते में पेंशन की रकम आने की प्रक्रिया में अगले महीने के कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। जिसके चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में देरी को गंभीरता से लिया है।
बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में देरी को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं. चूंकि ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद जीवन भर पेंशन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए पेंशन का देर से आना उनके लिए एक समस्या है। बुढ़ापे में उन्हें पेंशन में देरी के लिए संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं।
अब सभी पेंशनधारकों को महीने के अंत में पेंशन मिलेगी. महीने के आखिरी कार्य दिवस की सुबह तक केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। ई-पीपीओ साइट पर यह बताना होगा कि महीने के अंत में कितने पेंशनभोगियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है।
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