सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) गणना में त्रुटियों के सुधार के लिए भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित अन्य दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले दूरसंचार क्षेत्र की निगरानी संस्था ‘टेलीकॉम वाचडॉग’ ने सरकार से कर्जग्रस्त वोडाफोन आइडिया की 8,292 करोड़ रुपये की बकाया राशि के भुगतान के लिए और समय देने के अनुरोध को खारिज करने की मांग की थी।
ऐसे में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को दोहरा झटका लगा है। इस महीने की शुरुआत में संस्था ने दूरसंचार मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा था कि कंपनी अपने शेयरों की बिक्री या प्रवर्तकों के पूंजी निवेश के जरिए अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकती हैं।
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