कोरोना के बढ़ते केसों से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने भी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। राज्य में 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 4 जनवरी से रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार का यह आदेश 15 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा। हालांकि पंजाब में नाइट कर्फ्यू नगर निकाय क्षेत्रों में ही लगाया जाएगा।
पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक बार, सिनेमा, हॉल, रेस्तरां और स्पा में 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही लोगों की मौजूदगी का आदेश दिया है। यही नहीं इन संस्थानों के स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना भी जरूरी है। यही नहीं 15 जनवरी तक राज्य में जिम को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। निजी और सरकारी दफ्तरों में उन्हीं कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी, जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग चुके हों।
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