गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य के 1101 अस्पतालों के पास अब भी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं हैं। ये प्रमाण पत्र गुजरात अग्नि सुरक्षा और जीवन रक्षा उपाय कानून के तहत जारी किए जाते हैं। इसके बाद गुजरात सरकार से राज्य के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा इंतजामों को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। हाल ही में गुजरात सरकार ने इसे लेकर हलफनामा दायर किया है।
जिसके बाद, आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई कर सकती है। इस दौरान राज्य में कोविड-19 मरीजों के समुचित इलाज व मृतकों के शवों का गरिमामय ढंग से अंतिम संस्कार करने पर भी विचार हो सकता है।
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