आरबीआई ने फैसला किया है कि एटीएम में समय पर रुपये नहीं डालने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा। यह कदम एटीएम में नकदी न होने के चलते लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर कर सकता है। आरबीआई ने कहा है कि किसी एक महीने में एटीएम में अगर 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध हो। किसी भी एटीएम में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी मौजूद नहीं रहती है तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा।
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