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सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को झटका, RIR के खिलाफ जल्द सुनवाई की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ‘इस मामले की सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।’ रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में केस दर्ज किए गए हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो सकती है, लेकिन इस स्थिति में रणवीर को अलग-अलग अदालतों में पेश होना होगा। इसी कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि सभी मामलों की सुनवाई एक ही जगह की जाए।

जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि ‘कोर्ट मौखिक रूप से जल्द सुनवाई की मांग पर विचार नहीं करेगा। इस मामले की सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।’

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इलाहाबादिया के वकील को पहले रजिस्ट्री से संपर्क करने के लिए कहा। एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि ‘गुवाहाटी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। FIR पर रोक लगाने के मामले में तुरंत सुनवाई होनी चाहिए।’

‘इंडियाज गॉट लैटेण्ट’ शो पर टिप्पणी से विवाद
कॉमेडी शो ‘india’s got latent’ में की गई विवादास्पद टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मंगलवार को रणवीर इलाहाबादिया और अन्य को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है।

आयोग ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्व मख्खीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है।

NCW ने शो के निर्माता तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही, इस विवादित टिप्पणी के चलते रणवीर के खिलाफ विभिन्न राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं।