चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किए हैं। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही इसका उपयोग कर सकेंगे यानी 85 वर्ष से नीचे के बुजुर्गों को इसकी सुविधा नहीं दी जाएगी।
अब 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे।
कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार चुके वोटर्स को यह सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। यह बदलाव अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले किया गया है।
दरअसल शुक्रवार के दिन जारी नोटिफिकेशन के साथ चुनाव आयोग ने सभी राजनैतिक पार्टियों को आदर्श आचार संहिता को लेकर भी चेतावनी दी है। इस कड़ी में चुनाव आयोग का कहना है कि आगामी आम चुनाव 2024 में राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही आयोग का कहना है कि यदि कोई पार्टी या कार्यकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आचार संहिता उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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