दिल्ली सरकार ने अपनी नयी आबकारी नीति के तहत ड्राई डे की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी है जो पिछले साल 21 दिन थी।
दिल्ली सरकार के एक्साइज कमिश्नर की तरफ से जारी की गई जानकारी के तहत, अब सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ही शराब की दुकाने बंद रहेंगी, लेकिन इन तीन दिनों के अलावा दिल्ली सरकार अन्य किसी दिन को भी ड्राई डे घोषित कर सकती है।
इससे पहले दिल्ली में 21 दिन का ड्राई डे हुआ करता था। ड्राई डे का मतलब होता है कि इन तीन दिनों पर दिल्ली में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी,ये दिन अक्सर महापुरुषों की जयंती और धार्मिक त्योहारों के दिन ही रखा जाता है। विभाग ने कहा, ‘दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 के दौरान आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों और ओपियम की दुकानों द्वारा निम्नलिखित तिथियों को ‘ड्राई डे’ मनाया जाएगा।’
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