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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव: मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक जारी रहेगा ‘Noise Control Act’

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आदर्श आचार सहिंता प्रारंभ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी दो चरणों में हो रहे चुनावों को लेकर यहां भी कवायद शुरू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र कुमार कटारा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के प्रवधानों के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। इसमें लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणालीका प्रयोग, निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाऊडस्पीकर का प्रयोग संबंधित प्राधिकारी की अनुमति मिलने पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ही किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अधीन अनुमति प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय) हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी बीजापुर, सम्पूर्ण अनुविभाग क्षेत्र भोपालपट्टनम (ग्रामीण एवं नगरीय) हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी भोपालपट्टनम को, भैरमगढ़ के सम्पूर्ण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी भैरमगढ़ एवं उसूर के सम्पूर्ण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी उसूर को नियुक्त किया गया है, यह आदेश तत्काल प्रभावशाली रहेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 (1) ए, 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा की ओर से जिले के अंदर सभी राजनैतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों, सभी शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का पालन करने निर्देशित किया गया है।