30 Jan. Vadodara: करीबन 10 महीनों के बाद गुजरात राज्य में कोरोना केस लगातार घट रहा है ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों में भी रियायत बढा दी है।
देश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 27 जनवरी को जारी किये गये दिशानिर्देशों के मुताबिक गुजरात में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किए गए है।
गुजरात के चार महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में एक फरवरी से नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव पंकज कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आने के कारण नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया गया है।
नाइट कर्फ्यू को हटाने की मांग काफी समय से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ-साथ कई व्यवसायी कर रहे थे। विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि में भी एक फरवरी से अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की बात कही गयी है। इसके अलावा विवाह और अन्य समारोहों को लेकर आयोजित होनेवाले कार्यक्रमों में भी ढील देने का फैसला किया गया है। अब हॉल, होटल, बैंक्वेट हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गयी है. हालांकि, यहां आनेवाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। वही खुले मैदान में शादी के अलावा के अन्य प्रोग्राम करने की इजाजत दी राज्य सरकार ने दी है।
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