बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश): सोमवार को बुलंदशहर की अदालत ने 48 वर्षीय व्यक्ति को अपनी ही माँ के साथ बलात्कार करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी पर अदालत ने ₹51,000 का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील विजय कुमार शर्मा ने बताया कि यह घिनौनी घटना 16 जनवरी 2023 को देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। आरोपी आबिद अपनी माँ को चारे के लिए खेतों में लेकर गया और वहीं उसका बलात्कार किया। शर्मनाक घटना के बाद आबिद मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके भाई यूसुफ और जावेद ने बाद में उसे पकड़ लिया।
21 जनवरी 2023 को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया।सोमवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आबिद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और ₹51,000 का जुर्माना भी लगाया।
इस घटना ने एक बार फिर समाज को हिला कर रख दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया, उसकी इज्जत पर हाथ डालने जैसा अमानवीय कृत्य केवल एक मानसिक विकार ही नहीं, बल्कि नैतिकता और मानवता के पतन को भी दर्शाता है। यह सवाल उठता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे आखिर कौन सी सामाजिक, मानसिक, या पारिवारिक विकृतियाँ जिम्मेदार हैं? सख्त सजा के बावजूद समाज में ऐसे घिनौने अपराधों को रोकने के लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानूनों के सहारे न रहे, बल्कि समाज का हर व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी समझे।
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