गुजरात राज्य में फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने गुजरात हाईकोर्ट ने महत्व का निर्णय सुनाया है। फायर सेफ्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल की ओर से यह कहा गया है कि राज्य में 71 अस्पताल और 229 स्कूलों में अभी भी फायर सेफ्टी की कोई सुविधा नहीं है। फायर एनओसी नहीं होने के चलते हॉस्पिटल में मरीजों को एडमिट करने पर रोक लगा दी गई है।अस्पताल में सिर्फ ओपीडी आधारित सेवा चालू रखी जा सकेगी।वहीं फायर एनओसी के बिना स्कूलों को खोलने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
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