गुजरात राज्य में फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने गुजरात हाईकोर्ट ने महत्व का निर्णय सुनाया है। फायर सेफ्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल की ओर से यह कहा गया है कि राज्य में 71 अस्पताल और 229 स्कूलों में अभी भी फायर सेफ्टी की कोई सुविधा नहीं है। फायर एनओसी नहीं होने के चलते हॉस्पिटल में मरीजों को एडमिट करने पर रोक लगा दी गई है।अस्पताल में सिर्फ ओपीडी आधारित सेवा चालू रखी जा सकेगी।वहीं फायर एनओसी के बिना स्कूलों को खोलने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
More Stories
खाने के साथ चम्मच भी खा लो! वडोदरा के युवा ने बनाया अनोखा ‘एडिबल स्पून’, रोज़ बना सकते हैं 3 लाख स्पून
कर्नाटका के पूर्व DGP की हत्या का चौकाने वाला खुलासा ; पत्नी पर गंभीर आरोप , जानिए पूरी सच्चाई!
BCCI की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट: रोहित-कोहली टॉप ग्रेड में कायम, श्रेयस और ईशान की वापसी