CATEGORIES

December 2024
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Monday, December 23   12:18:41

यूपीआई से गलत जगह कर दिया पैसा ट्रांसफर तो घबराएं नहीं, ऐसे मिलेंगे पैसे वापस

डिजिटलाइजेशन के इस दौर में पेमेंट करना और फंड ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और आसान हो गया है।

डिजिटल ट्रांजैक्शन की दुनिया में UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) एक गेम चेंजर बनकर आया है। यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है। अब QR कोड स्कैन कर महज कुछ सेकेंड में पैसों का लेन-देन हो जाता है।

भारत में जून, 2024 में UPI के जरिए 1,388 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान कुल 2,007 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 49% की बढ़ोतरी हुई है।

UPI ने न सिर्फ डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा दी है, बल्कि नकदी की जरूरत को भी लगभग खत्म कर दिया है।

हालांकि, कई बार लोग जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से गलत UPI ID पर पैसे ट्रांसफर कर बैठते हैं, जिसके बाद पैसे वापस पाने के लिए परेशान होने लगते हैं।

गलत UPI ID में पैसे ट्रांसफर होने पर घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी दिखाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं, जिससे आप गलत तरीके से ट्रांसफर हुए पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे।

जैसे ही आपसे गलत यूपीआई पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले बैंक के कस्टमर सर्विस सेंटर को कॉल करें. आप चाहे तो यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. टोल फ्री नंबर 18001201740 पर फ़ोन करके भी शिकायत की जा सकती है. जिसमें आपको भुगतान की सारी जानकारी देनी होगी. आरबीआई ने भी इस बारे में लोगों को जानकारी दी थी. आरबीआई के नियमों के अनुसार अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को सबसे पहले गलत भुगतान की जानकारी देकर रिफंड जल्दी पाया जा सकता है.

यदि आप समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं तो एनपीसीआई पोर्टल के जरिये भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. पोर्टल पर जाकर आपको व्हाट वी डू के विकल्प पर क्लिक करना होगा. जहां आपको कई विकल्प मिलेंगे. जिसमें से यूपीआई के विकल्प का चुनाव करें. अब कम्प्लेंट वाले सेक्शन में जाकर सारी जानकारी दर्ज करें. जिसमें अपनी जानकारी जैसे बैंक का नाम, यूपीआई आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरनी होगी.यदि आपकी शिकायत के 30 दिन बाद भी आपको पैसा वापस नहीं मिलता तो बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करके भी पैसा वापस पाया जा सकता है.