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कोरोना संक्रमण रोकने गुजरात सरकार की नई गाइडलाइंस

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए 26 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू की है।जिस पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने भी अमल करते हुए गुजरात राज्य के लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं।मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में आज आयोजित हुई बैठक में गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम,अधिक मुख्य सचिव पंकज कुमार, पुलिस अधीक्षक आशीष भाटिया, स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि समेत के अधिकारियों की उपस्थिति में गुजरात राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

गुजरात के 20 शहरों की जगह अब 29 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जो 28 अप्रैल से 5 मई तक लागू रहेगा। इसके अलावा दिन के वक्त में भी सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है।

29 शहरों में सभी आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया है,लेकिन रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट सिर्फ टेक-अवे सर्विस दे पाएंगे।इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, गुजरी बाजार,सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम,जिम,स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क,गार्डन, सलून, स्पा,ब्यूटी पार्लर और एम्यूज़मेंट एक्टिविटी को बंद किया गया है। पूरे राज्य में एपीएमसी बाजार बंद रहेंगे, सब्जी और फल बेचने वाले एपीएमसी बाजार चालू रखे जाएंगे।धार्मिक स्थलों में आम जनता के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चालू रहेंगे।पूरे राज्य में शादी ब्याह में 50 लोगों को अनुमति मिली है, वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को इजाजत दी गई है।