GST Council Meeting Highlights: GST परिषद की बैठक में जानलेवा कैंसर की दवाओं पर GST की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया है। अब से कैंसर की दवाओं पर 12% की जगह सिर्फ 5% GST लगेगा। यह फैसला सोमवार को हुई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में लिया गया। हालांकि, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने और प्रीमियम भुगतान में राहत पाने के लिए नवंबर तक का इंतजार करना होगा। इस पर विचार के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया है, जो अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस पर अगली परिषद बैठक में चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा, नए बिजली कनेक्शन पर 18% GST नहीं लगाया गया, जिससे यह कनेक्शन लगभग 1000 रुपये तक सस्ता हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स कटौती का मुद्दा इस बैठक में नहीं उठाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग से टैक्स संग्रह पिछले 6 महीने में चार गुना बढ़कर 6,099 करोड़ रुपये हो गया है।
बैठक में रियल एस्टेट और कर सरलीकरण पर मंत्री समूहों की दो रिपोर्टें भी पेश की गईं। GST की कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 23 सितंबर को एक अहम बैठक होगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि तीर्थयात्राओं पर हेलीकॉप्टर सेवा पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थयात्राएं शामिल हैं। इससे जुड़े कर मामलों को अब स्पष्ट कर दिया गया है।
व्यापारियों के लिए राहत
GST अधिनियम की धारा 128(ए) के तहत कई व्यापारियों को पहले दंडित किया गया था, लेकिन अगर कारोबारी का इरादा टैक्स चोरी का नहीं था, तो उनसे जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, 2017-18 से 2020-21 तक के 4 वर्षों का टैक्स क्रेडिट, जिसे रोका गया था, अब बहाल कर दिया गया है। इस अवधि का क्रेडिट लगभग 10,000 करोड़ रुपये का है, जिसे व्यापारियों को वापस दिया जाएगा।
डेबिट मुआवजा उपकर मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है, लेकिन इसे जारी रखने या समाप्त करने पर फैसला लेने के लिए एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार इस मुआवजे से हर साल लगभग 95,000 करोड़ रुपये कमा रही है।
इसके अलावा, 2000 रुपये तक के डिजिटल लेनदेन पर 18% GST लागू करने की सिफारिश की गई है, जो बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान समझौतों पर लागू होगी। वर्तमान में 2000 रुपये से कम के लेनदेन पर जीएसटी से छूट प्राप्त है।
अंत में, केंद्र और राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को जीएसटी से छूट दी जाएगी।
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