पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर की पुलिस ने जमान पार्क से PTI चेयरमैन को उनके घर से अरेस्ट किया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी PM पर एक लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
इमरान की पार्टी PTI के मुताबिक, खान को लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाया गया है। फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा- PTI चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया था।
इसके बाद भी जब इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हुमांयू दिलावर ने फैसला सुना दिया। अब इमरान खान ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। फैसला आने से पहले खान ने मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन दोनों ही अदालतों ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी होने से पहले वो इसमें दखल नहीं देंगे।
More Stories
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, खत्म हुई ‘No Detention Policy’, जानें क्या हुए बदलाव
पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली शूटर मनु भाकर को ‘खेल रत्न’ की लिस्ट से क्यों किया गया बाहर?
नालंदा की वो मस्जिद जिसकी देखभाल करते हैं हिंदू, सांप्रदायिक सद्भावना की अद्भुत मिसाल