चर्चित अलवी को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व डायरेक्टरों पर लगे गंभीर आरोपों के चलते चल रहे फौजदारी मामले में आखिरकार अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए आठ पूर्व डायरेक्टरों को निर्दोष करार दिया है।
अलवी को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व डायरेक्टर्स—
– अकबरी चारणीवाला
– रौनक भाईसाहेब
– कासिमअली भाईसाहेब
– डॉक्टर शब्बीरभाई चश्मावाला
– तालिबभाई लोखंडवाला
– हम्जा अत्तरवाला
– इकबालभाई चारणीवाला
– अब्बासी मोतीवाला
पर वर्ष 2018 में बैंकिंग धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताओं और गबन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन पर समुदाय की गाढ़ी कमाई का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप था। मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली। इनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हमीद एन भाईसाहेब ने अदालत में अपनी मजबूत और तथ्यपूर्ण दलीलों के जरिए इन सभी आरोपों को बेबुनियाद साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि इन डायरेक्टर्स के खिलाफ प्रस्तुत किए गए सबूत अपर्याप्त और आधारहीन थे। फैसले के बाद अदालत परिसर में खुशी का माहौल था। निर्दोष साबित हुए डायरेक्टरों ने अपने वकील हमीद एन भाईसाहेब के साथ मिलकर इस पल को कैमरे में कैद किया। सभी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। इस फैसले ने अलवी वोहरा समुदाय में राहत और खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। समुदाय के कई लोगों ने इसे न्याय की जीत और ईश्वर का आशीर्वाद करार दिया। एक सदस्य ने कहा, “यह फैसला हमारे समुदाय के लिए उम्मीद और भरोसे की मिसाल बन गया है।”डायरेक्टरों के परिवारों ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की। एक परिवार के सदस्य ने कहा, “हम पर लगाए गए आरोपों ने हमें मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आज न्याय ने हमें नया जीवन दिया है।”
यह मामला सिर्फ एक बैंक से जुड़े आरोपों का नहीं था, बल्कि इसने पूरे समुदाय को प्रभावित किया था। अदालत का यह फैसला न केवल इन डायरेक्टरों के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के लिए गर्व और राहत का विषय है।
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