राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता (मरणोपरांत) कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पर ‘अश्लील और अपमानजनक’ टिप्पणी करने के लिए एक सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ FIR दर्ज की । एक अधिकारी के अनुसार, यह FIR बल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन (IFSO) इकाई द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।
1 जुलाई को BNS लागू हुआ, जिसने औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली। दिल्ली निवासी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता पर BNS की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द/हाव-भाव/कार्य) और IT अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
NCW ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और सोमवार को शिकायत दर्ज की। इसने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखकर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की; महिला निकाय ने तीन दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। NCW ने एक्स पर कहा, “उस व्यक्ति की टिप्पणी बीएनएस, 2023 की धारा 79 और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67 का उल्लंघन करती है। एनसीडब्ल्यू इस व्यवहार की निंदा करता है और तत्काल कार्रवाई का आग्रह करता है।”
पिछले साल जुलाई में, एक ऑन-ड्यूटी कैप्टन अंशुमान सिंह, एक डॉक्टर, उस शिविर में भारतीय सेना के गोला-बारूद के ढेर में आग लगने की घटना में मारे गए थे, जहाँ वे तैनात थे। वह सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में 26 पंजाब के साथ तैनात थे।
अधिकारी ने कुछ व्यक्तियों को बचाया और फिर एक चिकित्सा जांच कक्ष के अंदर चले गए, ताकि महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता बॉक्स को निकाला जा सके। हालांकि, तेज हवाओं के बीच भीषण आग के कारण वे बच नहीं पाए।
उनकी बहादुरी के लिए कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। उनकी विधवा स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह ने 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुरुमु से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

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