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Wednesday, January 22   6:49:03
RAHUL GANDHI FIR

संसद में धक्का मुक्की मामले में बुरे फंसे Rahul Gandhi, कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज

संसद परिसर में गुरुवार सुबह हुई धक्का-मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद सारंगी का कहना है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिरा, जिससे उन्हें चोट आई। इस घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई।

राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में शिकायत

राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (चोट पहुंचाने का इरादा), 117 (जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (निजी सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (धक्का देना और डराना-धमकाना) और 351 (धमकी देना) के तहत शिकायत दर्ज की गई है।

इस मामले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल ने पत्रकार परिषद को संबोधित किया। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने भी दर्ज कराई शिकायत

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने भाजपा सांसदों पर धक्का-मुक्की और खराब व्यवहार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर संसद के माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया।

संसद की गरिमा पर सवाल

इस घटना ने संसद के वातावरण और राजनीतिक शिष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं, जिससे देश की