12-07-2023
सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है। कोर्ट ने नए चीफ की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे।
केंद्र ने नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को दो साल के लिए ED का डायरेक्टर नियुक्त किया था। इसके बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दे दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सितंबर 2021 में कोर्ट ने मिश्रा को मिला एक्सटेंशन बरकरार रखा था। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा था कि उन्हें अब आगे इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।
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