राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन गया है। इसकी अधिसूचना भारत सरकार ने जारी कर दी है। संसद में एक अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था। इस कानून को 19 मई से ही लागू माना जाएगा।
भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) कानून 2023 को लागू भी कर दिया है। इससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किनारे करने के लिए अध्यादेश लाई थी। इस कानून के लागू होने के बाद अब दिल्ली सरकार के प्रशासन में बदलाव देखा जाएगा।
आपको बता दें कि अब अधिकारियों के तबादले और अनुशासन से संबंधित फैसले सिविल सर्विसेज प्राधिकर लेगा। इसके अलावा विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भी दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
गौरतलब है कि इस विधेयक के विरोध में लोकसभा में पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक को ही 2024 का सेमीफाइनल बताया था। इस बिल को लेकर लोकसभा में सरकार का बहुमत था इस वजह से यह आसानी से पास हो गया।
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