दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को दी गई जमानत के फैसले को रद्ध कर दिया है। आपको याद होगा कि इस मामले को लेकर निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी थी, जिस पर ईडी ने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। हाईकोर्ट ने 25 जून तक फैसला आने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी।
फैसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “इस न्यायालय का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया है।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी।
पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है। इस बीच न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
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