असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर शुकवार को बड़ा कदम उठाया। राज्य विधानसभा ने पशु संरक्षण विधेयक 2021 को पारित कर दिया इसमें किसी भी मंदिर के आसपास के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में गोमांस की खरीदी-बिक्री पर रोक का प्रावधान किया गया है।
विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बिल पारित होने के बाद कहा कि हम विधेयक में संशोधन के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष समुचित तथ्यों के साथ नहीं आया। आज पारित विधेयक कुछ नहीं, बल्कि 1950 में कांग्रेस द्वारा लाए गए कानून में सुधार है। विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं है और दावा किया कि यह सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करेगा।
किसी को बीफ खाने से नहीं रोकेगा कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून किसी को भी गोमांस खाने से रोकने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन जो व्यक्ति यह खाता है, उसे दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए केवल हिंदू ही जिम्मेदार हों, मुसलमानों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।
More Stories
अगर जावेद अख्तर गीतकार और पटकथा लेखक नहीं होते, तो वे क्या होते?
Sunita Williams बनी स्पेसवॉक की महारानी, 9वीं बार स्पेसवॉक कर रचा इतिहास
झारखंड का गांव जहां बचा था केवल एक पुरुष, उसकी मृत्यु के बाद महिलाओं ने दिया कंधा