सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर आसाराम बापू को अंतरिम ज़मानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और अंतरिम ज़मानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे।
आपको बता दें इससे पहले आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम 2024 नवंबर को 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। जोधपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आसाराम को 30 दिन की पैरोल प्रदान की थी, जिससे वह इलाज करवा सकें। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 7 नवंबर को उच्च न्यायालय से यह राहत मिली, जिसके तहत वह अब जोधपुर के भगत की कोठी स्थित एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे।

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