इस साल 26 जनवरी को दिल्ली मेंं हुए ट्रैक्टर रैली हिंसा के दौरान लाल किले पर भारतीय तिरंगा हटा कर धार्मिक झंडा फेरने और उपद्रव को भड़काने के आरोप में इस मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्दू को तिहाड़ जेल मैं गिरफ्तारकर लिया गया था। जिसके बाद, दिल्ली की कोर्ट ने आज उसे जमानत दे दी है।
इसी के साथ ही कोर्ट ने उसे 30 हजार रुपयों का निजी मुचलका भरने की शर्त और इस राशि के दो जमानतदार पेश करने पर आरोपी दीप सिद्दू को रिहा कर दिया है।
इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी दीप सिद्दू को 17 अप्रैल को ज़मानत दी थी।
More Stories
क्या जस्टिस यशवंत वर्मा कुर्सी और वेतन छोड़ देंगे? स्वेच्छा से पदत्याग का कानूनी गणित
ईद पर मोदी की सौग़ात! एकता की मिसाल या सियासी चाल?
कश्मीर में अलगाववाद पर पूर्ण विराम: मोदी सरकार की नीतियों ने रचा इतिहास