01-07-2023, Saturday
अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था
केंद्र ने अध्यादेश लाकर अधिकार पर लगाई रोक
दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। AAP का कहना है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।
अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा।
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