21-06-2023, Wednesday
SC ने कहा था- हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। ऐसे में सेंट्रल फोर्स की तैनाती जरूरी है।
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है। फोर्स कहां से आएगी, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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