19-04-2023, Wednesday
बिलकिस केस के दोषियों को क्यों छोड़ा:SC का सवाल
यह रेप-सामूहिक हत्या का केस, साधारण मर्डर नहीं : SC
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा। कोर्ट ने कहा- आज यह बिलकिस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से कहा- दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करें। अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे।
कोर्ट ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 1 मई तक फाइल पेश कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
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